Vikrant Shekhawat : Feb 02, 2025, 06:20 PM
Union Budget 2025: भारत के बजट 2025 में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे आम आदमी के मन में उम्मीदों की नई किरण जागी है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। यह निर्णय खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है। अब अगर आपकी सालाना आय इस सीमा के भीतर आती है, तो आपको टैक्स के बोझ से राहत मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना अनिवार्यइस बदलाव का सबसे अहम पहलू यह है कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का फायदा सिर्फ नए टैक्स रिजीम के तहत ही मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अभी भी पुराने टैक्स रिजीम के तहत अपनी टैक्स योजना चला रहे हैं, तो आपको इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। आपको 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम का लाभ उठाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना होगा।क्या हैं न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े नियम?न्यू टैक्स रिजीम के साथ कुछ खास नियम जुड़े हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी होगा। सबसे पहले, सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत में पुराने टैक्स रिजीम को नहीं चुनते, तो आप स्वचालित रूप से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे।एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाते हैं, तो भविष्य में आप इसे छोड़कर पुराने टैक्स रिजीम में वापस नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आपने टैक्स फ्री इनकम के लाभ के लिए न्यू टैक्स रिजीम को चुना, तो आपको हमेशा उसी के अनुसार टैक्स भरना होगा।स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगायहां एक और अहम बात है कि आपकी सालाना 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होगी, लेकिन असल में आपका फायदा थोड़ा और बढ़ जाएगा। आपको 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे कुल 12.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब सिस्टमन्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए हैं, जिससे छोटे और मंझले आय वर्ग को राहत मिल सकती है। अब, 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, और इसके बाद अलग-अलग स्लैब्स में टैक्स निर्धारित किया गया है:
- 4 से 8 लाख रुपए पर 5% टैक्स
- 8 से 12 लाख रुपए पर 10% टैक्स
- 12 से 16 लाख रुपए पर 15% टैक्स
- 16 से 20 लाख रुपए पर 20% टैक्स
- 20 से 24 लाख रुपए पर 25% टैक्स
- 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स