HIJAB ROW: हिजाब विवाद के बीच उडुपी में 14 फरवरी से धारा 144 लागू, लोगों के जमा होने पर पाबंदी

HIJAB ROW - हिजाब विवाद के बीच उडुपी में 14 फरवरी से धारा 144 लागू, लोगों के जमा होने पर पाबंदी
| Updated on: 13-Feb-2022 02:00 PM IST
हिजाब विवाद के बीच उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान हाईस्कूलों के 200 मीटर के दायरे में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. किसी तरह के जुलूस और नारेबाजी पर पाबंदी रहेगी.

बता दें कि उडुपी जिला प्रशासन का ये आदेश 14 फरवरी को सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा. आदेश के अनुसार, हाईस्कूलों के 200 मीटर के दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा. नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी.

स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है. स्टूडेंट्स के प्रदर्शन की स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए धारा 144 लागू की गई है.

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