हिजाब विवाद के बीच उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान हाईस्कूलों के 200 मीटर के दायरे में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. किसी तरह के जुलूस और नारेबाजी पर पाबंदी रहेगी.बता दें कि उडुपी जिला प्रशासन का ये आदेश 14 फरवरी को सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा. आदेश के अनुसार, हाईस्कूलों के 200 मीटर के दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा. नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी.स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है. स्टूडेंट्स के प्रदर्शन की स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए धारा 144 लागू की गई है.
