गुवाहाटी: सोशल हारमॉनी को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार अंतरजातीय विवाह योजना (Inter Caste Marriage Plan) के तहत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
इतने पैसे देगी सरकार
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में शुरू की गई अंतरजातीय विवाह योजना के तहत किसी भी तरह का बिजनेस करने या इनकम जेनरेटिंग कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
अधिकारी के मुताबिक, योजना के लाभार्थी की शादी अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए और दंपति की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
पति और पत्नि को फॉलो करना होगा ये जातीय फॉर्मूला
योजना का लाभार्थी होने के लिए एक और शर्त यह है कि पति या पत्नी में से किसी भी एक को अनुसूचित जाति और दूसरे को सामान्य जाति का होना चाहिए.
ऐसा है उद्देश्य
दरअसल कई मौकों पर यह देखा गया है कि परिवार अंतरजातीय विवाह को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे आत्महत्या सहित कई समस्याएं होती हैं. अधिकारी ने कहा कि यह योजना राज्य में सद्भाव, सकारात्मक मानसिकता और सामाजिक संतुलन की भावना को प्रोत्साहित करेगी.