देश: हाईकोर्ट की रोक के बाद उत्तराखंड सरकार ने अगले आदेश तक स्थगित की चारधाम यात्रा

देश - हाईकोर्ट की रोक के बाद उत्तराखंड सरकार ने अगले आदेश तक स्थगित की चारधाम यात्रा
| Updated on: 29-Jun-2021 01:48 PM IST
नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने हाई कोर्ट के अगले आदेश तक के लिए चार धाम यात्रा (Char Dham Yatra 2021) स्‍थगित कर दी है. सोमवार को हाई कोर्ट (High Court) ने कैबिनेट (Cabinet) के उस निर्णय पर रोक लगा दी थी, जिसमें चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों की सीमित संख्‍या को अनुमति देने का निर्णय लिया गया था. लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद सरकार ने 1 जुलाई से यात्रा का पहला चरण (First Phase) शुरू करने की घोषणा कर दी थी.  

सरकार ने लिया यू-टर्न 

उत्तराखंड सरकार ने अपनी घोषणा में कहा था, 'यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा और दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा. यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रियों के पास COVID-19 की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है.' इससे पहले 25 जून को राज्य के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से सीमित संख्या में स्थानीय लोगों को चार धाम यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया था. शुरुआत में यह निर्णय लिया गया था कि चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के निवासियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. इस दौरान रोजाना सीमित संख्‍या में ही तीर्थयात्रियों (Pilgrims) को मंदिरों (Temples) के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी.

हालांकि कुछ ही देर बाद सरकार ने यू-टर्न लेते हुए अपना फैसला वापस ले लिया और हाई कोर्ट के अगले आदेश तक के लिए इस यात्रा को स्‍थगित कर दिया. बता दें कि उत्तराखंड में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हैं.

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