देश / TDS में 25% की हुई कटौती, जानें कहां-कितना कटेगा टैक्स

News18 : May 15, 2020, 10:15 AM
नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना वायरस संकट के कारण लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए डेविडेंड पेमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, किराया, प्रोफेनल चार्ज और अचल संपत्ति की खरीद पर लगने वाले टैक्स (TDS/TCS) में 25 फीसदी की कमी की है। घटी दरें 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) और सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TCAS) दर में 25 फीसदी की कमी की बुधवार की घोषणा के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने संशोधित दर को अधिसूचित किया है। ये दरें 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रहेंगीं। सीतारमण ने देशव्यापी लॉकडाउन और उसके प्रभाव से कंपनियों और टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कहा था कि टीडीएस/टीसीएस में कटौती से लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बचेंगे।

वित्त मंत्री अजय भूषण पांडे ने टीडीएस की दरों में कमी का लाभ वैतनिक लोगों को नहीं दिए जाने का कारण पूछे जाने पर कहा कि वैतनिक व्यक्ति के लिए 80C जैसी विभिन्न पात्र कटौतियों और अन्य पर गौर करने के बाद वेतन से टीडीएस काटा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वैतनिक व्यक्ति को साल के अंत में ब्याज के साथ अधिक दरों पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता। इसी कारण वैतनिक लोगों के लिए टीडीएस की दरें कम नहीं की गई हैं।

23 मामलों के लिए टीडीएस की दरों में कटौती

उन्होंने आगे कहा कि बैंकों से एक करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर एक फीसदी टीडीएस कटता रहेगा और इस तरह के लेनदेन पर टीडीएस दर में कमी का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह विदेश प्रेषणों के लिए भी टीडीएस दर में कोई कटौती नहीं की गई है। पांडेय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 23 मामलों के लिए टीडीएस की दरों में और सात मामलों के लिए टीसीएस की दरों में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटीज पर ब्याज, बैंक खाते पर ब्याज, डिविडेंड पेमेंट पर 10 फीसदी टीडीएस कटता था। अब इस दर को घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया गया है।

किस पर कितना कटेगा टीडीएस

उन्होंने कहा, यह कंपनियों के पास नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि 10 लाख रुपए से अधिक के व्हीकल की बिक्री पर टीसीएस एक फीसदी से घटकर 0.75 फीसदी कर दिया गया है। सीबीडीटी के मुताबिक, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के भुगतान पर टीडीएस 5 फीसदी के बजाय 3.75 फीसदी लगेगा जबकि डिविडेंड और ब्याज के साथ-साथ अचल संपत्ति के किराये पर यह 7.5 फीसदी होगी जो पहले 10 फीसदी था। अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस अब 0.75 लगेगा जबकि पहले यह एक फीसदी था। इसी प्रकार व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किराये के भुगतान पर टीडीएस 5 फीसदी के बजाय 3.75 फीसदी होगी।

ई-कॉमर्स प्रतिभागियों के मामले में टीडीएस एक फीसदी से कम कर 0.75 फीसदी और प्रोफेशनल चार्ज के रूप में टीडीएस 2 फीसदी से कम कर 1.5 फीसदी किया गया है। राष्ट्रीय बचत योजना के तहत भुगतान पर टीडीएस अब 7.5 फीसदी होगा जो अबतक 10 फीसदी था। वहां म्यूचुअल फंड द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद पर टीडीएस अब 15 फीसदी देना होगा जो पहले 20 फीसदी था। इसी प्रकार, बीमा कमीशन और ब्रोकरेज पर टीसीएस 5 फीसदी से कम कर 3.75 फीसदी किया गया है।

इसके अलावा तेंदुपत्ता, कबाड़, लकड़ी, वन उपज और कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री पर भी टीसीएस में कटौती की गई है, सीबीडीटी ने साफ किया कि उन मामलों में टीसीएस या टीसीएस में कटौती नहीं जहां पैन/आधार नहीं देने के कारण हाई रेट से टैक्स काटा या जुटाया जा रहा है।

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