- भारत,
- 12-Jun-2021 09:18 PM IST
GST Council Meeting: शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। इन फैसलों का असर सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। आज जीएसटी काउंसिल ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। हालांकि, कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है। परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अभी इनपर पांच प्रतिशत कर लगता था। रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था। पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों और एम्बुलेंस पर भी कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। ये बदलाव 30 सिंतबर तक लागू रहेंगे।आज की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड 19 के इलाज संबंधित जरूरी सामान को कर मुक्त बनाने की प्रस्ताव दिया गया था।
