दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के निवासियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान की है. यह इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए मान्य होगी और आदेश सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी.
संतुलित दृष्टिकोण पर जोर
अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया और cJI गवई ने कहा कि हमें एक संतुलन बनाना होगा, जहां पर्यावरण की सुरक्षा भी हो और लोग त्यौहार भी मना सकें. उन्होंने 14 अक्टूबर 2024 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और इसे पूरे एनसीआर में लागू किया गया था.
शर्तें और निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही होगी. इसके साथ ही, गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अनुमोदित पटाखे ही बेचे और जलाए जाएं. सभी ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि सरकार बदलने से हिंदुओं के त्यौहारों पर लगने वाले प्रतिबंध अब खत्म हो गए हैं. उन्होंने कहा कि बरसों के बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दिवाली मना पाएंगे. कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत. योग्य है और दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज न्यायालय के सामने रखी, जिसके लिए दिल्ली सरकार का आभार.
सरकार ने किया फैसले का स्वागत