देश / अब जारी नहीं होंगे 16 साल के किशोरों के ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या है वजह

Zoom News : Oct 04, 2021, 07:44 PM
संभागीय परिवहन विभाग 16 से 18 वर्ष के बच्चों को 50 सीसी का ड्राइविंग लाइसेंस(License) जारी करता है। बीते कुछ वर्षों से कोई भी कंपनी वर्तमान में 50 सीसी का वाहन ही नहीं बना रही है। ऐसे में यह लोग 50 सीसी के लाइसेंस(License) पर 200 सीसी तक के दो पहिया दौड़ाने का काम करते हैं। जिसको देखते हुए बीते दिनों सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्स ने परिवहन विभाग को मेल जारी कर 50 सीसी से कम दोपहिया वाहनों का उत्पादन नहीं होने की जानकारी दी। अब ऐसे किशोर और किशोरी के ड्राइविंग लाइसेंस(License) के लिए आवेदन भी नहीं लिए जा रहे हैं। पोर्टल पर भी आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ वही किशोर-किशोरी आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास अपने नाम का 50 सीसी का वाहन पंजीकृत होगा।

मोटर व्हीकल एक्ट में है 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चलाने का नियम

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 4 में मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा बताई गई है। इसके पहले नियम के मुताबिक कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा। हालांकि कोई भी युवा 16 वर्ष की आयु का होने पर लाइसेंस बनवाकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चला सकता है। इस नियम के मुताबिक पूरे देश में 16 साल की आयु के आवेदकों के लाइसेंस(License) बनाए जाते हैं। इन्हें बिना गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है। इसी नाम के कारण आरटीओ के अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी जानकारी के अभाव में स्कूटी और एक्टिवा जैसी गाड़ियों के लिए इस लाइसेंस(License)-

को वैध समझते हैं। इसी कारण ऐसी ही गाड़ियों पर ट्रायल देने के बाद युवा लाइसेंस बनवा लेते हैं और ऐसी ही गाड़ियां चलाते भी हैं, जबकि ये गाड़ियां 100 सीसी से ज्यादा की होती हैं, जो नियमानुसार ऐसे आवेदक नहीं चला सकते हैं।

अभी 69.9 सीसी से कम की कोई गाड़ी नहीं

आटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार कई साल पहले स्वेगा, विक्की, लुना, हीरो पुक और सन्नी नामक गाड़ियां 50 सीसी तक की श्रेणी में आती थीं, लेकिन स्वेगा और विक्की करीब 20 साल और लुना, हीरो पुक व सन्नी करीब 15 साल पहले बंद हो चुकी हैं। वर्तमान में टीवीएस एक्सएल सुपर हैवी ड्यूटी ही सबसे कम सीसी की गाड़ी है। इसके इंजन की क्षमता भी 69.9 सीसी है, यानी अभी कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो 50 सीसी से कम हो।

ये हैं लाइसेंस देने के नियम

दोपहिया वाहनों का लाइसेंस(License) दो स्तर पर दिया जाता है। एक 16 साल से 18 साल आयु के लिए और दूसरा 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लिए। 16 से 18 साल आयु वर्ग वाले किशारों को विदाउट गियर दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति दी जाती है। इसमें भी यह शर्त जोड़ी गई है कि वाहन 50 सीसी क्षमता से कम का होना चाहिए, लेकिन देश में करीब दो दशक पहले से ही 50 सीसी के वाहन बनना बंद हो गए हैं।

35 सीसी क्षमता से शुरू सफर एक हजार सीसी क्रास किया35 सीसी क्षमता से शुरू हुआ दोपहिया वाहनों का सफर अब 1000 सीसी को पार कर चुका है। देश में भी 500 से 600 सीसी के वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन मोटर वाहन एक्ट के प्रावधानों में बदलाव नहीं हुआ है।

16 साल से 18 साल तक के किशोर-किशोरी के लाइसेंस(License) बनाने बंद कर दिए गए हैं। नियमों के मुताबिक ऐसे लाइसेंस(License) सिर्फ 50 सीसी वाहन चालकों के लिए होते थे, लेकिन 50 सीसी के दो पहिया वाहन भी अब बनने बंद हो गए हैं। ऐसे में अब 18 साल से अधिक के युवाओं के लाइसेंस बनाए जाएंगे। 

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