Auto / 1 जनवरी से Driving License और RC की वैधता खत्म होने पर देना होगा जुर्माना

Zoom News : Dec 21, 2020, 12:02 PM
कोरोना के चलते देश में वाहन से संबंधित दस्तावेजों की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई है। जिसे सरकार ने मई से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। लेकिन अब अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो इसके लिए आपको सतर्क होने की जरूरत है।

31 दिसंबर को खत्म होगी छूट: बता दें, 31 दिसंबर के बाद यदि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन से जुड़ा अन्य कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए आपको भारी जुर्मान देना पड़ सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट पिछले नौ महीने से चल रही है, देश में कोरोनो वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण इसे शुरू किया गया था।

शुरू हुआ दस्तावेजों को रिन्यू कराने का प्रोसेस: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सभी परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक बैठक की है। जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि "अब डीएल और आरसी का रिन्यू कराया जा सकता है। वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू कराने का कार्य राज्य के सभी 13 आरटीओ में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है।" उन्होंने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करके अपने दस्तावेजों को नवीनीकृत करने का भी अनुरोध किया।

फरवरी तक नहीं कोई तारीख: हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए तो कहा गया है, लेकिन किसी भी आरटीओ में फरवरी तक सभी तारीख भरी हुई दिखाई जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, कि आखिर लोग अपने वाहन से संबंधित दस्तावेजो का रिन्यू कैसे कराए जाए।

ये है प्रक्रिया: हालांकि कोई भी व्यक्ति parivahan.gov.in  पर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आरटीओ में व्यक्ति के बायोमेट्रिक विवरण की जांच की जाएगी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया आरसी को नवीनीकृत करने के समान है।

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