Reserve Bank of India / आज से शुरु हो रही है 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया, जान लें बैंक जाने से पहले ये 15 जरुरी बातें

Zoom News : May 23, 2023, 07:54 AM
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार, 19 मई, 2023 को घोषणा की थी कि वह 2,000 रुपये के नोटों को स​र्कूलेशन से वापस ले रहा है. केंद्रीय बैंक ने सभी को 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी बैंक ब्रांच में अपने अकाउंट्स में 2,000 रुपये के नोट जमा करने या दूसरे नोटों में बदलने को कहा है. बैंक अकाउंट्स में बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से डिपॉजिट किए जा सकते हैं. आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 23 मई, 2023 यानी से आज से शुरू हो जाएगी.

वैसे आरबीआई ने साफ कह दिया है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. ऐसे में आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं. आखिर पूराने 2000 रुपये के नोटों के साथ अब क्या करना चाहिए? क्या मौजूदा 2,000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई चार्ज तो नहीं देना होगा? आरबीआई ने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं, आइए आपको भी बताते हैं आखिर उन्होंने आम लोगों के मन में उभरने वाले सवालों पर किस तरह के जवाब दिए हैं.

1. आखिर 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला क्यों लिया जा रहा है?

आरबीआई के अनुसार, 2000 रुपये के नोटों की शुरुआत उस समय की गई थी जब नवंबर 2016 में पुराने 1000 और 500 रुपये के नोटों को लीगल टेंडर तौर पर खत्म कर दिया गया था. इकोनॉमी में करेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई. 22 मई को खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अब 2000 रुपये के नोटों का उद्देश्य पूरा हो चला है. साथ दूसरे नोटों की करेंसी पर्याप्त है. साथ ही 2000 रुपये के नोट सर्कूलेशन में काफी कम है और आरबीआई ने साल 2019 से 2000 रुपये के नोटो की छपाई बंद कर दी है. जो सर्कूलेशन में हैं उनकी भी लाइफ खत्म होने को है. ऐसे में ऐसे नोटों को वापस लिया जा रहा है.

2. मौजूदा समय में आरबीआई की ओर से क्लीन नोट पॉलिसी का जिक्र काफी किया गया है, आखिर से क्या है?

आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब है कि आम लोगों को बेहतर क्वालिटी की करेंसी अवेलेबल कराना. आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि देश के लोगों को बैटर करेंसी देना हमारा मकसद है और दो हजार रुपये नोटों को वापस लेने का मकसद भी यही क्लीन नोट पॉलिसी से निकरता है.

3. क्या 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे?

आरबीआई ने लगातार ये बात कहता आ रहा है कि 2000 रुपये के नोटों को वापस जरूर ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो लीगल टेंडर बने रहेंगे, जब तक इसके बारे में कोई दूसरा आदेश नहीं आ जाता है.

4. क्या 2000 रुपये के नोटों का नॉर्मल ट्रांजेक्शन किया जा सकता है?

आरबीआई ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वो, नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उन 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर से पहले बैंकों में डिपॉजिट कराना होगा.

5. अगर किसी के पास 2000 रुपये का नोट है, वो क्या करें?

उन तमाम लोगों को जिनके पास 2000 रुपये का नोट है वो बैंक ब्रांच में जाकर अपने अकाउं​ट में डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर से दूसरे नोटों में बदलवा सकते हैं. बैंक नोटों को एक्सचेंज करने की सुविधा 30 सितंबर तक सभी बैंकों में अवेलेबल होगी. बैंकों के अलावा लोग आरबीआई के 19 रीजनल दफ्तरों में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं.

6. क्या 2000 रुपये के नोटों को डिपॉजिया या एक्सचेंज की जा सकने वाले अमाउंट की कोई लिमिट है?

आरबीआई के अनुसार कोई भी अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के दस नोटों यानी 20 हजार रुपये तक एक्सचेंज करा सकता है और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकता है.

7. क्या बिजनेस कॉरेसपांडेंट के माध्यम से 2000 के नोटों को एक्सचेंज कराया जा सकता है?

अकाउंट होल्डार रोज 4000 रुपये की लिमिट तक बिजनेस कॉरेसपांडेंट के माध्यम से 2000 के बैंक नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं.

8. किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी?

23 मई 2023 से ​देख के किसी भी बैंक के ब्रांच से 2000 रुपये के 10 नोटों को लेकर जाएं और बदलवा लें. कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आएगी.

9. क्या बैंक ब्रांच 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए बैंक कस्टमर होना जरूरी है?

आरबीआई का कहना है कि किसी भी ब्रांच में जाकर नॉन अकाउंट होल्डर नोटों को एक्सचेंज करा सकता है, अकाउंट जरूरत वहां हैं जब आप बैंक में इन नोटों को डिपॉजिट कराने के बारे में सोच रहे हैं.

10. अगर आपको बिजनेस या किसी दूसरे काम के लिए 2000 रुपये के नोट की जरुरत पड़ेगी तब क्या करेंगे?

बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किसी भी प्रतिबंध के किया जा सकता है. उसके बाद आप दूसरे नोटों को निकाल सकते हैं.

11. क्या एक्सचेंज सर्विस के लिए बैंक को किसी तरह का चार्ज देरेन की जरुरत है?

आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज के किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

12. क्या सीनियर सिटीजंस और दिव्यांगों के लिए स्पेशल अरेजमेंट होंगे?

आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा कि वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने या डिपॉजिट कराने आने वाले सीनियर सिटीजंस के लिए स्पेशल अरेंजमेंट हो और किसी तरह की परेशानी ना हों.

13. अगर कोई 2000 रुपये के नोटों को तुरंत बदलवाने में सक्षम नहीं तो नुकसान तो नहीं होगा?

पूरे प्रोसेस को जनता के लिए सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए, 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट करने या एक्सचेंज करने के लिए पूरे चार महीने का समय दिया गया है. इस बीच किसी भी दिन जाकर नोटों को डिपॉजिट या एक्सचेंज किया जा सकता है.

14. अगर कोई बैंक 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट करने या एक्सचेंज करने से मना करता है तो क्या होगा?

अगर कोई बैंक 2000 रुपये के नोट को बदलने या एक्सचेंज करने से मना करता है तो उसकी शिकायत का भी प्रावधान है. इसके लिए आप संबंधित बैंक से मुलाकात कर सकते हैं. यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक – इंटीग्रेटिड लोकपाल स्कीम के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है.

15. क्या 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज कराते समय कोई फॉर्म भरना होगा या डॉक्युमेंट भी दिखाना होगा?

आरबीआई और एसबीआई ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट करने से पहले किसी भी तरह के फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का डॉक्युमेंट्स दिखाने की जरूरत है.

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