देश / लखीमपुर खीरी मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करना हल नहीं है: एससी

Zoom News : Oct 09, 2021, 06:11 PM
नयी दिल्ली: लखीमपुर खीरी में चार किसानों सहित आठ लोगों की "निर्मम" हत्या मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से असंतोष जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करना "हल नहीं हो सकता है।"

इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है और उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ राज्य पुलिस के कथित नरम रवैए पर गौर किया।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य को "किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच करने के विकल्प" पर विचार करने को कहा। हालांकि पीठ ने मौखिक रूप से जांच केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित करने के खिलाफ टिप्पणी की।

पीठ ने कहा, ‘‘श्रीमान (हरीश) साल्वे, हम आपका सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद है कि राज्य जरूरी कदम उठाएगा। मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘दूसरा, सीबीआई भी कारणों का कोई हल नहीं है, आप कारण जानते हैं ... हमारी दिलचस्पी भी सीबीआई में नहीं है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो ... इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई और तरीका निकालें। हम अवकाश के तुरंत बाद इस पर गौर करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपना हाथ रोक कर रखना चाहिए। उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए ...।’’

पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील साल्वे से पूछा कि क्या मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुरोध किया गया है। साल्वे ने कहा कि ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है और अदालत इस पहलू से निपट सकती है।

वरिष्ठ वकील ने कहा, "कृपया अदालत के पुन: खुलने पर इस पर विचार करें। यदि आप प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसे सीबीआई को सौंप दें।"

पीठ ने हालांकि कहा कि सीबीआई जांच कोई समाधान नहीं है।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER