देश / आर्यन खान को किन शर्तों पर ड्रग्स केस में मिली है ज़मानत?

Zoom News : Oct 29, 2021, 05:59 PM
मुंबई: मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज में महीने की शुरुआत में हुई एनसीबी की छापेमारी के मामले में आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत तीन आरोपियों को राहत मिल गई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दे दी. तीनों को क्रूज पर हुई छापेमारी के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने पकड़ा था. तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए कुछ संभावित शर्तें भी हैं, जिनका सभी आरोपियों को पालन करना पड़ेगा.

क्या हैं संभावित शर्तें...

1- अभियुक्त गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा

2- आरोपी को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा

3- आरोपी उक्त कार्रवाई के बारे में न्यायालय के समक्ष लंबित कोई बयान नहीं देगा

4- अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से या किसी के माध्यम से सबूतों को प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा

5- यदि आवेदकों को ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना है, तो वह जांच अधिकारी को सूचित करेंगे

6- आवेदक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी मुंबई कार्यालय में उपस्थित होंगे

7- जब तक किसी उचित कारण से छूट न दी जाए, तब तक आरोपी को अदालत में सभी तारीखों में उपस्थित होना होगा.

8- एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद, आरोपी किसी भी तरह से मुकदमे में देरी करने की कोशिश नहीं करेगा

9- यदि आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो एनसीबी को उसकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष न्यायाधीश/अदालत में आवेदन करने का अधिकार होगा.

कब तक बाहर आ सकते हैं आर्यन खान?

आर्यन खान को मुंबई हाई कोर्ट ने भले ही जमानत दे दी हो, लेकिन वह आज जेल से बाहर नहीं आएंगे. उन्हें जेल से बाहर आने में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. आर्यन खान की ओर से कोर्ट में पेश होने वाले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अनुसार, बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे के शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर निकलने की संभावना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत के विस्तृत आदेश के बाद वे कितनी जल्दी प्रक्रिया का पालन करते हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद क्या होता है?

जस्टिस सांब्रे द्वारा शुक्रवार को विस्तृत आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, इसे विशेष एनडीपीएस कोर्ट में वापस भेजा जाएगा, जिसने पहले आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एनडीपीएस कोर्ट तब रिहाई के आदेश जारी करेगा जिसे बाद में मुंबई की आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा, जहां आर्यन खान बंद हैं. अगर रिहा करने का आदेश शाम 5.30 बजे से पहले जेल अधिकारियों को सौंप दिया जाता है, तो आर्यन खान जेल से बाहर निकल जाएंगे.

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