Amanatullah Khan News / क्या है वक्फ बोर्ड घोटाला? जिसमें 13 घंटे हुई अमानतुल्लाह से पूछताछ

Zoom News : Apr 19, 2024, 12:15 PM
Amanatullah Khan News: ओखला विधानसभा सीट से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे अमानतुल्लाह खान से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 13 घंटे तक पूछताछ की है. वो गुरुवार दिन में करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे और आधी रात के बाद बाहर निकले. 13 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया गया. अगले हफ्ते फिर पेश होने के लिए कहा गया है. वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इससे पहले ईडी ने उनको 6 बार समन भेजे थे. मगर वो पेश नहीं हुए थे. वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. ‘विधायक होने के आधार पर कोई छूट नहीं दी जा सकती’ ये कहते हुए कोर्ट ने उन्हें झटका दिया था. बीते साल उनके कथित तीन सहयोगियों को अरेस्ट किया गया था. इसमें जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम हैं. अब बताते हैं क्या है वो मामला, जिसमें खान से ईडी ने पूछताछ की है…

‘आप’ के विधायक होने के साथ ही अमानतुल्लाह दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे चुके हैं. उनके अध्यक्ष रहते हुए 32 ऐसी भर्तियां हुई थीं, जिनको लेकर आरोप लगे कि खान ने सरकारी गाइडलाइन्स को ताख पर रखकर काम किया. मामले की चिंगारी को उस वक्त और हवा मिली, जब तत्कालीन सीईओ ने कहा कि इन अवैध भर्तियों के खिलाफ ज्ञापन जारी किया था. साथ ही कहा है कि खान ने बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया.

32 लोगों में 5 रिश्तेदार और 22 ओखला निवासी

मामले की जांच करते हुए एसीबी ने कहा था, खान ने जिन 32 लोगों को भर्ती किया उनमें 5 उनके रिश्तेदार और 22 ओखला क्षेत्र के लोग थे. यहीं से खान विधायक चुने गए. एफआईआर में बोर्ड के पैसे के दुरुपयोग की भी जिक्र किया गया. उधर, साल 2020 में खान को लेकर राजस्व विभाग ने एक लेटर जारी किया. इसमें कहा कि वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 14(1) के तहत खान वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष नहीं रहे हैं.

बताते चलें कि सितंबर 2018 में खान को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था. राजस्व विभाग का लेटर आने पर खान ने एक पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने लिखा था, सितंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक का सफर अच्छा रहा. खुशी है कि गरीबों-जरूरतमंदों तक उनका हक पहुंचा.

सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट में क्या कहा

ईडी की 5000 पेज की चार्जशीट में जावेद, दाऊद, कौसर और जीशान का नाम था. साथ ही पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर भी आरोपी थी. ईडी का कहना था कि अमानतुल्लाह के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गईं. आरोपी कौसर की डायरी में आठ करोड़ रुपये की एंट्री का भी जिक्र किया. साथ ही कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में अमानतुल्लाह शामिल हैं.

इससे पहले जांच एजेंसी ने इस मामले में कई स्थानों पर रेड भी की थी. मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को अमानतुल्लाह समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की. इसमें सीबीआई ने कहा कि बोर्ड के सीईओ और संविदा पर नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई.

सितंबर 2022 में एसीबी ने खान से पूछताछ की

सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुए करीब एक महीना हुआ ही था कि सितंबर 2022 में एसीबी ने अमानतुल्लाह से पूछताछ की. इसके बाद रेड में 24 लाख रुपये और हथियार बरामद होने के बाद खान को अरेस्ट कर लिया था. हालांकि, 28 दिसंबर 2022 को उन्हें जमानत मिल गई थी.

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