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: राजस्थान SI भर्ती 2021 रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट जाने का निर्देश

- राजस्थान SI भर्ती 2021 रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट जाने का निर्देश
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राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्थान SI भर्ती 2021 अब रद्द ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए उम्मीदवारों की याचिका को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को राजस्थान हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानूनी कार्यवाही

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। यह याचिका उन उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी जो भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने सिंगल बेंच द्वारा भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के निर्णय को बरकरार रखा था। चयनित उम्मीदवारों की मांग थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द न किया जाए। वहीं, दूसरी ओर असफल उम्मीदवारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी।

भर्ती प्रक्रिया और पेपर लीक का मामला

राजस्थान पुलिस ने वर्ष 2021 में कुल 859 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस भर्ती के लिए 7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल) के आयोजन के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी की गई। साल 2023 में भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। हालांकि, परिणाम घोषित होने के बाद इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसके बाद यह विवाद कानूनी प्रक्रिया में उलझ गया।

हाईकोर्ट के आदेश और RPSC की भूमिका

पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद यह प्रकरण राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने साल 2026 में इस फैसले को बरकरार रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की पुष्टि की। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए RPSC के एक सदस्य को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की याचिका को खारिज करते हुए भर्ती को रद्द रखने का आदेश जारी रखा है और उन्हें हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका के लिए निर्देशित किया है।

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