देश / Unlock-1 में बड़ी राहत, अब कहीं भी सफर के लिए नहीं होगी पास की जरूरत

News18 : May 31, 2020, 09:51 AM
नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus) से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5।0 (Lockdown 5।0) को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है।गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक इस बार लॉकडाउन को तीन अलग-अलग फेज में खोला जाएगा। अनलॉक 1 में सबसे बड़ी राहत ये दी गई है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास या किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देश में कर्फ्यू रहेगा।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक लोग और सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। इसी के साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी राज्य में जाने के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि इस दौरान एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसी के साथ राज्यों को इस बात की भी छूट दी गई है कि अगर उन्हें कभी भी लगता है कि पाबंदी लगाई जानी चाहिए तो वह उसे लगा सकते हैं लेकिन इसके बारे में पहले से जानकारी देनी होगी।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट तो थी लेकिन इसके लिए डीएम से इजाजत लेनी होती थी। इसी के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कर्फ्यू पास बनवाना होता था। अनलॉक 1 में सरकार की ओर से इस तरह के किसी भी नियम में छूट दे दी है।


रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

यहां पर ध्यान देने वाली बात ये हैं कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देशभर में लोगों के आवागमन पर कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को तय समय के अंदर ही जाना होगा। रात में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। गौरतलब है कि अभी तक रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाता था।


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