विदेश / घाना बिना पूर्ण टीकाकरण वाले हर यात्री के लिए एयरलाइन कंपनियों से लेगा ₹2.65 लाख का शुल्क

घाना बिना पूर्ण टीकाकरण वाले हर यात्री के लिए एयरलाइन कंपनियों से $3,500 (करीब ₹2,65,056) का शुल्क वसूलेगा। घाना के नागर विमानन प्राधिकरण ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों को नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिज़ल्ट के बिना कोटोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने वाली एयरलाइन कंपनियों पर भी मंगलवार से जुर्माना लगाया जाएगा।

अक्करा: घाना कोविड-19 के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण कराए बिना देश आने वाले हर यात्री के लिए विमानन कंपनियों से 3,500 डॉलर जुर्माना वसूलेगा।

सरकारी ‘घाना एयरपोर्ट कंपनी’ ने सोमवार को घोषणा की कि विमानन कंपनियों से हर उस यात्री के आने पर भी समान जुर्माना वसूला जाएगा, जिसने कोटोका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने के लिए विमान में सवार होने से पहले स्वास्थ्य संबंधी घोषणा पत्र नहीं भरा होगा।

हवाई अड्डा प्राधिकरण ने घोषणा की कि हालांकि घाना के नागरिकों को अनिवार्यताएं पूरी किए बिना देश में प्रवेश की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन पृथक-वास में रहना होगा, लेकिन विदेशियों को प्रवेश देने से इनकार किया जा सकता है।

इससे एक दिन पहले घाना ने 18 साल से अधिक सभी यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण के साक्ष्य मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया था। उसने कहा कि हालिया दो सप्ताह में देश में सामने आए संक्रमण के कुल मामलों में से 60 प्रतिशत मामले हवाई अड्डे पर पाए गए हैं।

महामारी की शुरुआत से अब तक घाना में 1,32,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 1,243 लोगों की मौत हो गई है।