देश / किसानों के लिए खुशखबरी! अब बिना गारंटी ले सकेंगे 1.60 लाख रुपये का लोन, जानिए कैसे उठाएं फायदा?

Zoom News : Oct 01, 2021, 01:18 PM
किसानों की इनकम डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu kisan credit card scheme) शुरू की गई है. पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार (Modi Government) की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम की तरह ही है. इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपये तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी के पालन के लिए मिलेगी. इसमें 1.60 लाख रुपये तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी.

बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ सभी पात्र आवेदकों को मिलेगा. प्रदेश में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके पास दुधारु पशु हैं और इनकी टैगिंग की जा रही है.

गाय, भैंस के लिए कितना पैसा मिलेगा?

  • गाय के लिए 40,783 रुपए देने का प्रावधान है.
  • भैंस के लिए 60,249 रुपए मिलेंगे. यह प्रति भैंस होगा.
  • भेड़ बकरी के लिए 4063 रुपये मिलेंगे.
  • मुर्गी (अंडा देने वाली के लिए) 720 रुपए का ऋण दिया जाएगा.
कार्ड के लिए क्या होगी पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड.
  • मोबाइल नंबर.
  • पासपोर्ट साइज फोटो.
कितना होगा ब्याज

  • बैंकों द्वारा आमतौर पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन उपलब्ध करवाया जाता है.
  • पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा.
  • 3 प्रतिशत की छूट केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है.
  •  ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी.
ऐसे करें आवेदन

  • हरियाणा राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत Pashu Credit Card बनवाना चाहते हैं उन्हें अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा.
  • आपको आवेदन करने के लिए अबसे पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर बैंक में जाना होगा. वहां अप्लीकेशन फार्म भरना होगा.
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा. केवाईसी लिए किसानों को आधार कार्ड (Aadhaar card), पैन कार्ड (Pan card), वोटर कार्ड (Voter id card) व पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा.
  • पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक की तरफ से केवाईसी होने और आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद 1 महीने के अंदर आपको पशु केडिट कार्ड मिल जाएगा.

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