हरियाणा / हरियाणा में शराब पीने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित

हरियाणा आबकारी कानून में बदलाव कर बुधवार को राज्य सरकार ने शराब पीने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी। सरकार ने आयु सीमा घटाने के लिए अन्य राज्यों का उदाहरण दिया है। वहीं, सरकार ने कहा कि हरियाणा में लोग अधिक शिक्षित हो गए हैं और शराब पीने को लेकर तर्कसंगत फैसला ले सकते हैं।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 करने का फैसला किया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दूसरे राज्यों का उदाहरण देकर उम्र सीमा में यह कमी करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कानून में संशोधन किया है।

हरियाणा सरकार ने एक्साइज एक्ट में संशोधन के जरिए शराब सेवन के साथ, इसकी खरीद और बिक्री के न्यूनतम उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दी है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सरकार ने विधानसभा में हरियाणा एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2021 पास किया। 

हाल ही में दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 किया गया था। बिल में कहा गया है कि आबकारी अधिनियम में उपरोक्त प्रावधानों को शामिल किए जाने के समय से सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। बिल में दलील दी गई है कि लोग अब अधिक शिक्षित हो गए हैं और शराब पीने को लेकर तर्कसंगत फैसला ले सकते हैं।

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