महाराष्ट्र / एचसी का आदेश साबित करता है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन को अगवा किया था: नवाब मलिक

Zoom News : Nov 21, 2021, 11:33 AM
Nawab Malik Statement on Aryan Khan Case: महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से साबित होता है कि यह अपहरण और फिरौती का मामला था. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा अब खुलकर सामने आ गया है. 3 अक्टूबर को NCB ने मंबई में एक क्रूज पार्टी में रेड कर आर्यन खान सहित कई अन्यों को गिरफ्तार किया था. आर्यन खान अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं. उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है. इस पूरे मामले में नवाब मलिक लगातार NCB और ब्योरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला करते आए हैं.

नवाब मलिक ने NCB की जांच को निशाने पर लिया

अब नवाब मलिक ने NCB की जांच को निशाने पर लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया और ट्वीट किया, "हाईकोर्ट के आदेश से साबित होता है कि आर्यन खान मामला किडनैपिंग और फिरौती का मामला था. यह पूर्व नियोजित था लेकिन सार्वजनिक डोमेन में जारी एक सेल्फी ने योजना को विफल कर दिया. फर्जीवाड़ा अब बेनकाब हो गया है."

इसके साथ ही, उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के कुछ प्वाइंटर्स भी ट्वीट किए. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'हाईकोर्ट ने कहा, आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला. व्हाट्सऐप चैट से जुड़ा कोई सबूत नहीं है. आर्यन के पास से कोई आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला. अरबाज और मुनमुन के पास से कम मात्रा में ड्रग्स मिला. मुनमुन का आर्यन और अरबाज से पहला कोई कनेक्शन नहीं है.'

मलिक ने ट्वीट में लिखा, 'हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन खान की चैट देखने पर पता चला कि कोई साजिश नहीं की गई. कोई ऐसा सबूत नहीं है जो कहे कि अपराध के लिए साजिश हुई है.'

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