दिल्ली / झंडा फहराना अपराध नहीं, फेसबुक लाइव आकर गलती की: दिल्ली कोर्ट से दीप सिद्धू

Zoom News : Apr 08, 2021, 03:48 PM
नई दिल्ली: बीते 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दीप सिद्धू ने जज के सामने कहा कि मैंने हिंसा का एक भी काम नहीं किया है। हिंसा भड़कने से पहले ही मैं लाल किले से निकल गया था। मैंने सिर्फ एक वीडियो पोस्ट किया, वह मेरी गलती थी। हर गलती अपराध नहीं है।

दीप सिद्धू ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का आह्वान किसान नेताओं द्वारा किया गया और मैं किसान यूनियन का सदस्य नहीं हूं। लाल किले पर जाने के लिए मेरे द्वारा कोई फोन नहीं किया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैंने भीड़ जुटाई है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने मुझे इस हिंसा का मुख्य आरोपी बना दिया है क्योंकि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। मुझे मीडिया द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में लगाया गया था, पता नहीं क्यों? हालांकि आज भी दीप सिद्धू को जमानत नहीं मिली और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए टाल दी। 

आपकों बता दें कि दीप सिद्धू पर लाल किले के नजदीक लोगें को उकसाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में दीप सिद्धू और अन्य के नाम शामिल हैं। इन सभी पर हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले में हुई हिंसा के बाद एक धार्मिक झंडा फहराया था। उनमें से कुछ की पहचान की गई है, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है।

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