सावधान / 10 हजार के जुर्माने से बचना है तो आज ही अपने पैन को आधार से जोड़ें

AajTak : Mar 03, 2020, 10:15 AM
बिजनेस डेस्क | अगर अभी तक आपने अपने PAN को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें। वरना 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर इसके बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यानी किसी काम का नहीं रहेगा। 

दरअसल, 31 मार्च 2020 के बीच आधार से नहीं जुड़े पैन कॉर्ड को आयकर विभाग रद्द कर देगा। रद्द करने के बाद इसके इस्तेमाल को लेकर आयकर विभाग सख्त है। इसलिए नई अधिसूचना जारी करते हुए विभाग ने कहा कि अगर 31 मार्च के बाद भी कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर उनसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। 

आयकर विभाग के मुताबिक यह जुर्माना निष्क्रिय नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगेगा। यानी पैन को आधार नहीं जोड़ने की लापरवाही करने वालों की 31 मार्च के बाद मुश्किलें दोगुनी हो जाएगी। 

बता दें, आयकर विभाग ने इससे पहले कहा था कि 31 मार्च के बाद ग्राहकों को पैन आधार से लिंक नहीं होने पर PAN को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंकिंग न कराने वाले लोगों को Income Tax Act के तहत सक्रिय PAN न रखने के आरोप में जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

आयकर विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च के बाद कोई निष्क्रिय PAN का इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसपर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। 13 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 

पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम लेन-देन पर PAN कार्ड दिखाना जरूरी है। 

वहीं एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर PAN दिखाना अनिवार्य है। अगर आप PAN कार्ड को बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जैसी चीजों के लिए करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी। 

टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए टैक्स विभाग ने पैन की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको काफी ऐहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तब भी आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इन वजहों से भी जुर्माना लग सकता है, अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं । अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शन में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं। केवल आधार नंबर देना ही काफी नहीं है, आपको बॉयोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

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