सीकर / 4 साल की बच्ची के रेप के मामले में कोर्ट का अहम फैसला, मरते दम तक जेल में रहेगा आरोपी

कोर्ट ने करीब 3 साल पहले अजीतगढ़ इलाके में साढे 4 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में यह अहम फैसला सुनाया है। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने साढे़ 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सजा सुनाई है कि इस मामले का आरोपी जिंदगी भर जेल में रहेगा यानी कि अंतिम सांस तक उसे जेल में रहना पड़ेगा।

Vikrant Shekhawat : Dec 07, 2019, 06:40 PM
सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने साढे़ 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सजा सुनाई है कि इस मामले का आरोपी जिंदगी भर जेल में रहेगा यानी कि अंतिम सांस तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट ने करीब 3 साल पहले अजीतगढ़ इलाके में साढे 4 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में यह अहम फैसला सुनाया है।

एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने बताया कि दिसंबर 2016 में अजीतगढ़ इलाके के गढ़ तक नेट गांव में साडे 4 साल की मासूम बच्ची आंगनबाड़ी केंद्र में गई थी। वहां से वापस लौटते वक्त गांव का ही हंसराज शराब के नशे में धुत होकर आया और बच्ची को उठाकर पास ही स्थित सामुदायिक भवन में ले गया। वाह उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया था। शुक्रवार को न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने इस मामले में आरोपी हंसराज को मृत्यु पर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर ₹100000 का जुर्माना भी लगाया गया है।