Zoom News : Oct 22, 2022, 04:55 PM
Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर में चार साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने महज 53 दिन में ही मामले की सुनवाई कर सजा सुना दी है. विशेष अदालत ने 25 वर्षीय आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल आर्य की अदालत में हुई. अपना फैसला लिखते हुए अदालत ने कहा कि इस देश में कन्या की देवी के रूप में पूजा की जाती है. ऐसे में यह अपराध किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है.केस डायरी के मुताबिक यह वारदात 6 जुलाई 2022 को बालेसर थाना क्षेत्र की है. वारदात के वक्त चार साल की मासूम को घर के सामने खाट पर सुलाकर उसके माता पिता पास के ही खेतों में काम कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी सुमेरा राम आया और मासूम को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चींखने चिल्लाने पर पहुंचे आसपास के लोगों को देखकर आरोपी बच्ची को छोड़ कर भाग गया. आनन फानन में बच्ची को बालेसर के प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए जोधपुर के लिए रैफर कर दिया.एक महीने 10 दिन बाद हुई गिरफ्तारीसूचना मिलने पर पुलिस ने उसी समय आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी एक महीने दस दिन बाद 17 अगस्त को हुई. इसके बाद पुलिस ने त्वरित चार्जशीट कोर्ट में पेश किया. वहीं 30 अगस्त को फाइनल चार्जशीट तैयार करते हुए सभी सबूत एवं गवाह अदालत के समक्ष पेश कर दिए.