Imran Khan / पाकिस्तान के गृहमंत्री ने इमरान खान को जमानत मिलने पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

Zoom News : May 12, 2023, 05:44 PM
Pakistan News: पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह का बड़ा बयान आया है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हाईकोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश है तो उसका पालन होगा। हालांकि सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की आक्रामक गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सरकार करेगी। अगर इमरान खान को अरेस्ट करने का कोई कारण बनता हो, कोर्ट के फैसले के बावजूद भी तो अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं कारण बनता है तो नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी इस संबंध में चर्चा करेंगे। इमरान की दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा काम जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो। बता दें कि अल कादिर ट्रस्ट मामले  में दो सप्ताह तक और 17 मई तक सभी मुकदमों में उन्हें जमानत दी गई है।

इमरान खान की शह पर हुई हिंसा: सनाउल्लाह

सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे घर पर फैसलाबाद में आक्रोशित लोग आए। कई लोगों के घरों पर इमरान के समर्थक दहशतगर्दों ने हमल किया, ये तो जायज नहीं है। इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सनाउल्लाह ने कहा कि 17 मई तक किसी भी केस में एक्शन लेने से मना किया गया है। 17 मई के बाद कार्रवाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि इमरान की जमानत खारिज हो इमरान की दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सनाउल्लाह ने कहा कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी मचाई गई है। उसमें लोगों को ट्रेंड किया गया जिस मकसद से भीड़ तैयार की गई.. एक एक दिन के सबूत मौजूद हैं। गृहमंत्री ने कहा कि हिंसा की घटनाएं इमरान की शह पर हुई हैं। घरों के ऊपर हमला हुआ। इमरान खान ने जो सूरते हाल पैदा की है उसकी सजा मिलेगी। कानून जिम्मेदारी से अपना काम करेगा। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह के लिए जमानत दे दी है। 

इंटरनेट सर्विसेस कब तक बहाल होंगी, क्या बोले सनाउल्लाह?

सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक यह मामला पूरी तरह शांत नहीं हो जाता है। 17 मई तक देखना होगा कि क्या स्थिति रहती है। इसके बाद पीएम शहबाज शरीफ से चर्चा की जाएगी। क्योंकि इतने लंबे समय तक इंटरनेट बंद करना ठीक नहीं। इंटरनेट का गलत यूज तो होगा। लेकिन जो लोग सही उपयोग करते हैं उस बड़ी आवाम को दिक्कत होती है। 

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की। इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट परिसर से खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया था। सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई थी। इससे पहले दिन में हाईकोर्ट की पीठ ने अदालत के रूम में एक वकील की नारेबाजी के चलते खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी थी।  नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई जुमे की नमाज के बाद फिर शुरू होगी। 

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