Fine on Paytm / पेटीएम- स्नैपडील को झटका! खराब प्रोडक्ट बेचने के मामले में लगा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना

Zoom News : Mar 28, 2022, 03:11 PM
ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए काम की खबर है. आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. इससे इससे लोगों का समय बचता है. लेकिन अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

पेटीएम मॉल को लगा झटका

सीसीपीए बिना मानक वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए जुर्माना लगाते हुए दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है. दरअसल, सीसीपीए ने अपने दो अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया है.

ग्राहक ने की थी शिकायत

एक ग्राहक ने ऑनलाइन शॉपिंग के तहत एक प्रेशर कुकर खरीदा था. जिसकी गुणवत्ता को लेकर ग्राहक ने शिकायत की थी. सीसीपीए ने पाया कि प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (QCO) के नियमों को फॉलो नहीं करते थे.

पेटीएम मॉल को थी जानकारी 

आपको बता दें कि प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कूकर को पेटीएम मॉल ने अपना प्लेटफॉर्म दिया था. यानी ये प्रोडक्ट पेटीएम मॉल पर बेचे जा रहे थे. जबकि इस प्रोडक्ट के उत्पाद विवरण में यह साफ कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है. यानी  पेटीएम मॉल ने जानते हुए भी खराब गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को बेचा.

स्नैपडील दे सकती है चुनौती 

स्नैपडील ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह केवल बिचोलिया है और विक्रेता द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही सामग्री से जुड़ी जानकारी देने की ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है. इस पर नियामक ने कहा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले हर लेन-देन से मुनाफा कमाते हैं ऐसे में सामग्री से जुड़े ऐसे मामले सामने आने पर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते. स्नैपडील ने इसे आगे चुनौती देने की बात भी कही है. 

सीसीपीए ने दिए आदेश

इसके बाद सीसीपीए ने 25 मार्च को अपने आदेश में पेटीएम मॉल को अपने मंच पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत वापस देने के लिए कहा है. इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट को 45 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है. 

पहले भी जारी हुए नोटिस

गौरतलब है कि इससे पहले भी बीआईएस मानकों की अनदेखी कर प्रेशर कुकर बेचने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है. इनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और पेटीएम मॉल शामिल हैं. इतना ह नहीं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया था कि बीआईएस ने बगैर आईएसआई मार्क वाले  1,032 प्रेशर कुकर ज़ब्त किए हैं.

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