Prajwal Revanna / रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना

जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका से रेप के मामले में बेंगलूरु की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7 लाख हरजाना और 10 लाख जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के आरोप सही पाए गए, 26 गवाहों से पूछताछ हुई थी।

Prajwal Revanna: कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता, पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेंगलूरु की विशेष अदालत ने घरेलू सहायिका से रेप के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा और रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में रेवन्ना को चारों आरोपों में दोषी करार दिया था, और शनिवार को सजा का ऐलान किया गया।

मामले का विवरण

न्यायाधीश संतोष गजानन भट की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने इस मामले में त्वरित सुनवाई की। पीड़िता ने पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार मामले दर्ज कराए थे, जिनमें रेप और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने 1632 पेजों की विस्तृत चार्जशीट पेश की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ 183 दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा, पीड़िता के परिवार और 26 गवाहों से पूछताछ की गई। सभी आरोपों को अदालत में सही साबित होने के बाद रेवन्ना को दोषी ठहराया गया।

अश्लील वीडियो और गिरफ्तारी

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अप्रैल 2024 में हासन लोकसभा選挙 से पहले प्रज्वल रेवन्ना से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो सामने आए। इन वीडियो के वायरल होने के बाद जनता दल (सेक्युलर) ने रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया था। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में 31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रेवन्ना को गिरफ्तार किया, जब वह जर्मनी से लौटे थे।

कोर्ट की कार्यवाही

अदालत ने इस मामले में 2 मई 2024 से लगातार सुनवाई शुरू की थी, ताकि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सके। 18 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी, और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता के कारण फैसला शुक्रवार तक स्थगित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान रेवन्ना को दोषी ठहराए जाने पर वह कथित तौर पर भावुक हो गए और रो पड़े।

सजा और मुआवजा

न्यायाधीश गजानन भट ने शनिवार को सजा का ऐलान करते हुए प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा और रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह फैसला कर्नाटक की राजनीति और समाज में बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि रेवन्ना एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

प्रज्वल रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। उनकी गिरफ्तारी और सजा ने जनता दल (सेक्युलर) की छवि को भी प्रभावित किया है। इस मामले ने समाज में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर बहस को और तेज कर दिया है।