Unlock 4 / इस राज्य में बीयर बार खोलने की तैयारी, देखिए कब तक हो सकता है फैसला

Zee News : Sep 01, 2020, 03:27 PM
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जाम टकराने के दिन फिर से लौटने वाले हैं। यूपी की योगी सरकार राज्य में बीयर बार (Beer Bar) खोलने की तैयारी कर रही है। अनलॉक 4 (Unlock 4।0) के तहत केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में जल्द बियर बार (Beer Bar) भी खुल सकते हैं। हालांकि यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में इसे लेकर फिलहाल कोई आदेश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यूपी का आबकारी विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को भेजकर यूपी सरकार से इसकी इजाजत ली जाएगी।


24 मार्च से बंद ही बीयर बार

आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद 24 मार्च से शराब और बीयर की दुकानों के साथ बार भी बंद कर दिए गए थे। 4 मई से शराब और बीयर की दुकानें और मॉडल शॉप खोल दी गईं हैं। हालांकि दुकान में बैठकर शराब पीने की इजाजत नहीं थी। इसलिए शराब के दुकानदारों की बिक्री पर असर पड़ रहा था। फिर बाद में इन दुकानों में बैठकर शराब पीने की इजाजत भी मिल गई। इसलिए अब अगले चरण में बीयर बार भी खोले जा सकते हैं 


UP सरकार की अनलॉक-4 गाइडलाइंस

1 सभी भी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेंगी

2 कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। 

3 21 सितंबर से स्कूलों में 50 परसेंट टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। 

4 कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, इससे पहले यह फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ा गया था।

5 65 साल से ज्यादा के व्यक्ति, एक से ज्यादा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और दस साल से कम आयु के बच्चे सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़े मामले में ही बाहर निकल सकेंगे

6 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सामूहिक गतिविधियों की इजाजत होगी, इसमें अधिकतम सौ लोग शामिल हो सकेंगे। 

7 शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 

8 सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस तरह के बाकी स्थान बंद रहेंगे, जबकि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।

9 हर शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक की साप्ताहिक बंदी अभी बरकरार रहेगी।

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