दिल्ली बॉर्डर सील / सुप्रीम कोर्ट ने दिए खास निर्देश, अब राज्य सरकारों को करना होगा यह काम, आ-जा सकेंगे लोग

News18 : Jun 04, 2020, 12:30 PM
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर बॉर्डर सील (Delhi-NCR Border seal) होने पर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक नीति का निर्देश दिया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में मूवमेंट्स के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने सभी राज्य के अधिकारियों से एनसीआर में इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक कॉमन पॉलिसी और पोर्टल  पर प्रयास करने को कहा है। SC ने एक सप्ताह के भीतर एक कॉमन पॉलिसी की मांगा है।

NCR में लोगों की आवाजाही से जुड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पॉलिसी, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से  उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों / अधिकारियों की एक बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही के लिए एक आम नीति बनाने की कोशिश करने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि उसकी ओर से सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रास्ता, एक नीति और एक पोर्टल बनाइए।

दिल्ली की सीमाओं को सील करने का था आदेश

बता दें हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के अगले चरण के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें दिल्ली और अन्य राज्यों के साथ लगती सीमाओं को खोल दिया गया था। इससे पहले हरियाणा ने दिल्ली से लगती सीमा को यह कहते हुए सील कर दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी से लगते जिलों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने सोमवार को आदेश दिया था कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील किया जा रहा है। हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के सवाल पर खट्टर ने कहा कि राज्य की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और अधिकतर मामले पिछले 10 दिन में आए हैं। उन्होंने बताया कि 21 लोगों की मौत हुई है जिनमें से अधिकतर पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे।

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