Delhi-NCR AQI: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से हाल-बेहाल है। आसमान में धुंध की चादर लिपटी हुई है। इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने समूचे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में GRAP-3 लागू करने का आदेश जारी कर दिया। अब इस आदेश के बाद पूरे क्षेत्र में कई कामों पर रोक लग जाएगी। CAQM ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पहले से ही लागू चरण I और II कार्यों के अलावा, एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
GRAP stage III imposed in Delhi as air quality deteriorates
— ANI (@ANI) November 2, 2023
Keeping in view the prevailing trend of air quality, in an effort to prevent further deterioration of the air quality, the CAQM decides that ALL actions as envisaged under stage III of the GRAP -'Severe' Air Quality… pic.twitter.com/AxwNVGu57r
अब पांचवी कक्षा तक ऑनलाइन क्लास के आदेश किए जा सकते हैं जारी
GRAP स्टेज-III प्रतिबंधों में एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी शामिल हैं, जो दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ ही अब एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।
निर्माण और खनन कार्यों पर लगेगी रोक
इसके साथ ही जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में स्टोन क्रशरों के संचालन को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना होगा और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी निर्माण कार्य को इसमें छूट मिल सकेगी।
जीआरपी-3 के तहत ये निर्देश किए गए जारी
पीक आवर से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा।
सरकारों को अब सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल को बढा़ना होगा। जिससे लोग पीक आवर में इसका ही इस्तेमाल करें, इसके लिए अलग-अलग किराया तय किया जाए।
पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर कड़ा प्रतिबंध लागू करना। हालांकि इसमें कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी गई है जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल आदि।
पत्थर तोड़ने वाले काम पर रोक लगाया जाएगा।
दिल्ली और एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा।
राज्य सरकारें एनसीआर में पांचवीं तक की पढ़ाई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने का फैसला कर सकती है।
लोगों से अपील की गई है कि वे जलावन के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल न करें।
दिल्ली-एनसीआर के लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे काम को संयोजित करें और कम ट्रैवल करें।
