देश / बेंगलुरु हिंसा के दोषियों से नुकसान की भरपाई किये जाने का काम तेज, आरोपियों पर लगा UAPA

News18 : Aug 17, 2020, 04:16 PM
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्ति (Public and Private Property) को हुए नुकसान का आकलन करने और दोषियों से उसकी कीमत वसूलने का फैसला किया है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश के अनुसार राज्य सरकार क्लेम कमिश्नर (Claim Commissioner) के पद की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाने वाली है।

डीजे हल्ली और केजी हल्ली (KG Halli & DG Halli) की हिंसक घटनाओं के अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाये गये हैं। इसमें उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना भी शामिल है। एक विशेष जांच दल (special investigation team) पहले ही इस मामले में विस्तृत जांच के लिए बनाया जा चुका है। और तीन सरकारी वकीलों (Prosecutors) की एक टीम को मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी किये जाने के काम पर लगाया गया है। SIT जरूरत होने पर गुंडा एक्ट (Goonda Act) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किये जाने पर विचार कर रही है।

क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट जाएगी सरकार

सोमवार दोपहर किये ट्वीट्स में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, "हमारी सरकार ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का अनुमान लगाने और हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से करने का फैसला किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे।"

बता दें कि 12 अगस्त की रात को कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी में देर रात भयानक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में अब तक चार लोगों की जान जाने की खबर है। जिसमें से तीन की मृत्यु हिंसा की रात ही हो गई थी और एक अन्य व्यक्ति ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ा था। वहीं 60 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हो गए थे।

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