देश / आज से लागू हुए ये 10 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

News18 : Jul 01, 2020, 07:14 AM
नई दिल्ली। कोरोना संकट (Corornaviurs Crisis) के बीच 1 जुलाई से कई सारे बदलाव होने वाले हैं जिसका असर हमारी जिंदगी पर होगा। 1 जुलाई से जहां अनलॉक-2 की प्रक्रिया को शुरू कर रही है, वहीं बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और रसोई गैस के दामों में बदलाव होंगे जिसका बोझ आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में यह जान लेना आपके लिए जरूरी है की क्या-क्या चीजें बदल रही है क्योंकि एक छोटी सी गलती अपको भारी पड़ सकती है।

1। म्यूचुअल फंड की खरीद पर लगेगी स्टांप ड्यूटी- अगर आप 1 जुलाई से कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको उसपर स्टांप ड्यूटी देनी होगी। अगर SIP (सिस्टमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान) और STP (सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान) खरीदते हैं तो भी आपको स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। यह ड्यूटी हर तरह के म्यूचुअल फंड पर देनी होगी-फिर चाहे आप डेट म्यूचुअल फंड खरीदे या इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस स्टांप ड्यूटी का सबसे ज्यादा असर डेट फंड्स पर देखने को मिलेगा जो आम तौर पर छोटी अवधि के लिए होती है। इस नियम के मुताबिक, म्यूचुअल फंड खरीदने पर कुल इनवेस्टमेंट का 0।005 फीसदी रकम आपको स्टांप ड्यूटी के तौर पर चुकाना होगा।

2। नई कंपनियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियम आसान- 1 जुलाई से नई कंपनी शुरू करना बहुत आसान हो गया। घर बैठे सिर्फ आधार के जरिये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। सरकार ने सेल्फ डिक्लरेशन (स्व-घोषणा) के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। नए दिशानिर्देश एक जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे। अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। पोर्टल की जानकारी एक जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक कर दी जायेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक जून 2020 को निवेश एवं कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के नये मानदंडों की अधिसूचना जारी की थी। नये मानदंड एक जुलाई 2020 से प्रभावी होने वाले हैं।

3। PNB बचत खाता पर मिलेगा कम ब्याज- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में 0।50 फीसदी की कटौती की है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3।25 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3 फीसदी सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर सालाना 3।25 फीसदी ब्याज मिलेगा। इससे पहले देश का सबसे बड़े बैंक एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बचत खाते के ब्याज में कटौती की थी।

4। ATM ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगी छूट- आज से सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजैक्शन ही लोग कर सकेंगे। कोरोना वायरस के चलते पहले लोगों को एटीएम से असीमित निकासी की सुविधा दी गई थी।

5। ‘सबका विश्वास योजना’ का नहीं मिलेगा लाभ- सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान की डेडलाइन 30 जून है। 1 जुलाई से आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। सबका विश्वास' स्कीम टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी।

6। बदलेंगी LPG रसोई गैस, ATF की कीमतें- तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है।

7। अनलॉक-2 होगा शुरू- सरकार ने  'अनलॉक-1' के बाद सोमवार रात को 'अनलॉक-2' के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

8। खाते में रखना होगा मिनिमम बैलेंस- सरकार ने फिलहाल 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सुविधा दी थी। हालांकि अब ये सुविधा भी मिलनी बंद हो जाएगी। ऐसे में खाताधारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से हर माह बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया था। मेट्रो सिटी, शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग मिनिमम बैलेंस का चार्ज लगता है।

9। SMS के जरिये फाइल कर सकेंगे Nil ​GST रिटर्न- माल एवं सेवा कर GST) का ‘निल’ रिटर्न (NIL GST Return) दायर करने वाले करदाता जुलाई के पहले सप्ताह से SMS के माध्यम से बिक्री का मासिक व तिमाही विवरण GSTR-1’ भेज सकेंगे। सीबीआईसी ने एक बयान में बताया कि इस कदम से 12 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिये जीएसटी अनुपालन (GST Compliance) सरल हो जायेगा।

10। PF अकाउंट से पैसा निकालना नहीं रहेगा आसान- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोविड-19 के तहत ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट से एक तय रकम (खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम) निकालने की छूट दी थी। इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई। ऐसे में एक जुलाई के बाद आप पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर सकेंगे।

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