देश / गारंटीड मुनाफा देती है मोदी सरकार की ये स्कीम, LIC के जरिए ले सकते हैं लाभ

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाया था। इस मंजूरी के बाद अब पीएम व्यय वंदना योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ गई है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है, जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है।

News18 : Jul 12, 2020, 07:00 AM
नई दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाया था। इस मंजूरी के बाद अब पीएम व्यय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ गई है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है, जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है।

केंद्र सरकार की इस स्कीम का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए लिया जा सकता है। इस स्कीम पर 7।40 फीसदी की सालाना दर से ब्याज मिलता है। अब तक करीब 6.28 लाख लोग सरकार की इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। 7।40 फीसदी का ब्याज का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो चालू वित्त वर्ष में इसे सब्सक्राइब करेंगे। आइए जानते हैं कि आप इस स्कीम का लाभ कैसे ले सकते हैं

किसके लिए मोदी सरकार की ये स्कीम

केंद्र सरकार की इस स्कीम का लाभ लेने के​ लिए न्यूनतम उम्र 60 साल होनी चाहिए। 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। इस स्कीम के तहत एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश कर सकता है। इस स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम मासिक पेंशन 9,250 रुपये है। पेंशन पेमेंट का लाभी मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर लिया जा सकता है।

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए योग्य आवेदनकर्ता को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म के साथ ही जरूरी डॉक्युमेंट्स भी देने होते हैं। इस स्कीम के​ लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।

लोन की भी सुविधा मिलती है

इस स्कीम में कुछ खास मामलों में प्रीमैच्योर विड्रॉल की भी सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ ले रहे व्यक्ति या उनके पती/पत्नी को किसी गंभीर बीमारी के लिए यह सुविधा मिलती है। हालांकि, इस तरह के मामलों में पर्चेज प्राइस का केवल 98 फीसदी सरेंडर वैल्यू ही वापस किया जाता है। इस स्कीम की खास बात है कि तीन साल बाद से लोन की भी सुविधा मिलती है। लोन की रकम पर्चेज प्राइस के 75 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है।