अंतिम तारीख / आज पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना, बिना इंटरनेट भी हो सकता है ये काम

Zoom News : Mar 31, 2022, 09:33 AM
पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। अगर बुधवार तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे करदाताओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 29 मार्च की अधिसूचना में कहा कि पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसकी सूचना देरी से देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जुर्माने के भुगतान के बाद आपका पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा। पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने या पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है। 

बिना इंटरनेट आधार से लिंक कर सकते हैं पैन 

नई दिल्ली। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। अगर बृहस्पतिवार तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना इंटरनेट भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

बिना इंटरनेट ऐसे कर सकते हैं लिंक

  • अपने मोबाइल के एसएमएस में जाकर ‘यूआईडीपीएएन’ टाइप करें। 
  • इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें और स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड डालें.
  • फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। 
ऐसे भी ले सकते हैं सुविधा

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • अब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। 
  • अब कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। 
  •  यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
ऐसे चेक करें स्टेटस

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • स्टेट्स देखने के लिए ‘क्लिक बटन’ पर क्लिक करें।
  • यहां आधार और पैन कार्ड का विवरण भरें। 
  • अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हैं तो यहां पर वह दिखाई देगा।

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