देश / बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी पर यूपी पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट, जानें पूरा मामला

AajTak : Sep 14, 2020, 04:41 PM
UP: एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार सफेदपोश माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में सूबे की सरकार ने मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। मुख्तार के दो सालों के खिलाफ भी इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

आरोप है कि विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा और सालों ने अवैध कब्जे किए। गैरकानूनी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। सरकारी धन का गबन किया। इसी वजह से अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी और उनके बेटों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। राज्य में मौजूद उनकी कई संपत्तियों को भी सरकार ने जब्त कर लिया है।

आपको बताते चलें कि यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को हर तरफ से घेरने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। करीब डेढ़ महीने से उनके खिलाफ बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले अगस्त में ही लखनऊ के डालीबाग इलाके में बने मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली दो इमारतों को जमींदोज किया गया था। यही नहीं मुख्तार के सहयोगियों और समर्थकों को भी निशाना बनाया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो साले एक अपराधिक गैंग के लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर संगठित गिरोह के तौर पर अपराध करने का इल्जाम है। 

पुलिस का कहना है कि शहर कोतवाली के छावनी लाइन स्थित भूमि गाटा संख्या 162 कुर्क शुदा जमीन है। फिर भी उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। इसी तरह से थाना कोतवाली मौजा बवेरी में कुर्क की गई जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। ये सभी बातें इन लोगों के खिलाफ गई। और अब उसी मामले में ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

इससे पहले अगस्त में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग लखनऊ प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) ने गिराया था। लखनऊ के जियामऊ इलाके में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की दो मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी।

आरोप था कि यह बिल्डिंग तकरीबन 8000 स्क्वॉयर फुट में अवैध तरीके से बना ली गई थी। एलडीए वीसी शिवाकांत ओझा ने बताया था कि कि ये शत्रु/निष्करांत संपत्ति थी और जिसका मुकदमा एलडीए में चल रहा था।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER