EMI Moratorium / क्या लोन ईएमआई नहीं चुकाने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी, 1 सितंबर को होगी SC में सुनवाई

News18 : Aug 29, 2020, 04:31 PM
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट  (Supreme Court of India ) ने रिजर्व बैंक (RBI-Reserve Bank of India) की मोरेटोरियम योजना (Loan EMI Moratorium Extended) को दिसंबर तक बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है, ऐसे में मोरोटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

31 अगस्त को समाप्त हो रहा है Loan EMI Moratorium-आज से ​3 दिन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की अवधि समाप्त हो रही है। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था।

बाद में इसकी अवधि और 3 महीनों के लिए बढ़ा दी गई, जोकि 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। RBI द्वारा दूसरी बार इसकी अवधि बढ़ाने के बाद कई बैंकर्स ने कहा था कि लोन की रकम जमा नहीं होने से फाइनेंशियल सिस्टम (Financial System) की सेहत पर असर पड़ेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वो लेंडर्स को लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring Scheme) की सुविधा देगा। इससे उन लोगों को राहत मिल सकेगा, जिन्होंने लोन लिया है लेकिन मौजूदा संकट में रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा के तहत बॉरोवर्स लोन पेमेंट को ​नये तरीके से ​शेड्यूल कर सकेंगे।

अब क्या होगा- जस्टिस अशोक भूषण की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की इस याचिका को स्‍वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको पहले से लंबित मोरोटोरियम मामलों के साथ जोड़कर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि 26 अगस्त को पूर्व की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में आरबीआई की आड़ न ले और एक सप्ताह के भीतर ही अपना रुख स्पष्ट करे।

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