कोरोनावायरस: मध्यप्रदेश में कोरोना के 837 नए मामले; एक दिन में 15 की मौत, 6568 हुए एक्टिव केस, 22600 हुए कुल संक्रमित

कोरोनावायरस - मध्यप्रदेश में कोरोना के 837 नए मामले; एक दिन में 15 की मौत, 6568 हुए एक्टिव केस, 22600 हुए कुल संक्रमित
| Updated on: 19-Jul-2020 10:07 PM IST
  • रविवार को इंदौर 4, भोपाल 5. जबलपुर 1, सागर 1. खरगौन 1, हरदा 1, गुना 1, खंडवा में 2 मरीज की मौत हो गई।
  • इंदौर में 129 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इनकी कुल संख्या 6035 हो गयी। यहां पर 4238 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव केस 1505 हैं

मध्यप्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज 837 नए मामले सामने आए और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 22600 हो गयी है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 6568 हो गयी है। रविवार को विभिन्न जिलों में 15 लोगों की मौत हो गई। इसमें सबसे ज्यादा भोपाल में 5 और इंदौर में 4 मरीज की मौत हुई है। अभी तक कोरोना के कारण 721 लोगों की जान जा चुकी है। अब एक्टिव केस 6568 हैं और पिछले 20 दिनों में इनकी संख्या बढ़कर दोगुना से अधिक हो गयी है। कुल 15986 सैंपल की जांच में 837 सैंपल पॉजीटिव पाए गए और कुल संक्रमितों की संख्या 22600 हो गयी। हालाकि इनमें से अभी तक 15311 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। आज स्वस्थ होने वाले 447 व्यक्ति हैं, जो नए मिले प्रकरणों की तुलना में लगभग आधे हैं।

इंदौर में 129 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इनकी कुल संख्या 6035 हो गयी। यहां पर 4238 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव केस 1505 हैं। भोपाल में 136 नए संक्रमित मिले हैं और यह आकड़ा 4221 तक पहुंच चुका है। 2949 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और 1138 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 60, मुरैना में 103, उज्जैन में 13, जबलपुर में 29, नीमच में चार, सागर में 20, खंडवा में 16, खरगोन में 16, बुरहानपुर में दो, भिंड में दो, देवास में 18, मंदसौर में 18, रतलाम में 10, धार में 11, शिवपुरी में 14, टीकमगढ़ में 32, विदिशा में 26, दतिया में 32, हरदा में 13 और नरसिंहपुर में 13 नए प्रकरण सामने आए हैं। शेष जिलों में नए प्रकरणों की संख्या काफी कम या नहीं के बराबर है।

रात का कर्फ्यू पहले जैसे ही रहेगा
पहले से जारी आदेश अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू शर्तों के अनुसार रहेगा। यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए और किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 आदेश का अवहेलना करने पर 188 अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए।

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।