देश / अभिभावकों को मिली राहत, प्राइवेट स्कूलों को दिया फीस में 20 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश

Zoom News : Oct 14, 2020, 11:17 AM
कलकत्ता | दोबारा स्कूल खुलने के बाद अभिभावकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती का फैसला सुनाया है। त्योहारी सीजन के दौरान अभिभावकों के लिए यह एक बड़ी राहत है। आपको बता दें कि अभिभावक महामारी के दौरान लगातार ट्यूशन फीस की माफी की मांग कर रहे हैं।

कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताहिक, “वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी। अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले महीने से लेकर उस महीने तक, जिसमें स्कूल फिजिकल मोड में फिर से खुलते हैं, सभी 145 स्कूल पूरे बोर्ड में फीस में 20 प्रतिशत की कटौती की पेशकश करेंगे।” इसने साथ ही कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी।

शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोई फीस वृद्धि नहीं होगी और अप्रैल 2020 से जब तक स्कूल दोबारा पारंपरिक तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक सभी 145 स्कूल शुल्क में कम से कम 20 प्रतिशत कमी करने की पेशकश करेंगे। यह फैसला न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस याचिका पर वह सात दिसंबर 2020 को दोबारा सुनवाई करेगी। इससे पहले कोर्ट निर्देशों के अनुपालन में हुई प्रगति की निगरानी करेगी।

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