दिल्ली / दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजनों पर लगाई रोक

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि कोविड-19 के मद्देनज़र सार्वजनिक स्थलों पर गणेश चतुर्थी के आयोजनों पर रोक रहेगी। डीडीएमए ने ज़िलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी टेंट या पंडाल में भगवान गणेश की प्रतिमा न रखी जाए। बकौल डीडीएमए, किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी आयोजन को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति (डीडीएमए) ने गाइडलाइन जारी कर दी है। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी की पूजा नहीं की जा सकेगी। लोगों को सुझाव दिया गया है कि वह अपने घर पर ही त्योहार मनाएं।

डीडीएमए द्वारा जारी आदेश संख्या 463 में कहा गया है कि दिल्ली में सभी तरह सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से जुड़े कार्यक्रमों में भीड़ जुटाना और उनका सामाजिक आयोजन करना मना है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने की भी इजाजत नहीं है।

आदेश में कहा गया कि इस महीने में गणेश चतुर्थी भी पड़ेगी ऐसे में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। किसी एक जगह भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी। गणेश चतुर्थी का आयोजन सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सकेगा। लोग चाहें तो अपने घरों में यह त्योहार मना सकते हैं।

डीडीएमए ने अपने आदेश में इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दिल्ली के सभी जिलों के जिलाधिकारियों, डिप्टी कमिश्नरों और संबंधित प्राधिकरणों को दी है। इन लोगों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शहर में कोई भी पंडाल, टेंट आदि सार्वजनिक स्थानों पर न लगने पाएं और न ही किसी तरह की यात्रा निकालने की इजाजत ही किसी को मिले। हल हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ इकट्ठी न हो। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाए उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो।

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