दिल्ली / कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली का सदर बाज़ार आंशिक रूप से किया गया बंद

दिल्ली सरकार ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के चलते सदर बाज़ार के बाड़ा टूटी चौक से कुतुब रोड तक के एक हिस्से को 13 जुलाई रात 10 बजे तक बंद कर दिया है। हालांकि, यह प्रतिबंध आवश्यक सामानों की दुकानों पर लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 743 केस ऐक्टिव हैं।

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर रविवार को सदर बाजार के बाड़ा टूटी चौक से कुतुब रोड तक के एक हिस्से को 13 जुलाई तक के लिए बंद करने की घोषणा की।

राजधानी के केंद्रीय जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि बाजार के दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और आम लोग शनिवार को कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इसके कारण कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल सकता है।

डीएम ने आदेश में कहा, ''बाजार में बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण दुकानदार और बाजार संगठन 10 जुलाई को यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि वहां कोविड संबंधी नियमों का बेहतर तरीके से पालन हो। सदर बाजार के इस हिस्से में कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल सकता है।''

आदेश के मुताबिक, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के तहत सदर बाजार के एक हिस्से को 13 जुलाई की रात 10 बजे तक बंद कर दिया गया है।

आदेश के मुताबिक, दिल्ली के सदर बाजार में बाड़ा टूटी चौक से कुतुब रोड बाजार क्षेत्र को 10 जुलाई 2021 को रात 10:00 बजे से 13 जुलाई, 2021, रात 10:00 बजे अथवा अगले आदेश तक खोलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध आवश्यक सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने व्यापारियों से कहा है कि वे तीन दिनों के भीतर कोविड संबंधी नियमों का पालन हो यह सुनिश्चित करने और अपनाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें।

गौरतलब है कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर बाजार, कमला नगर, सरोजिनी नगर और सदर बाजार तथा करोल बाग के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया था।