देश / आज से लागू होगी फेसलेस अपील की सुविधा, जानें- क्या होगा टैक्सपेयर्स को फायदा?

AajTak : Sep 25, 2020, 08:40 AM
Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने में टैक्सपेयर्स को तीन सौगात दी थीं-फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर। इनमें से फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी आज से लागू होनी है। आइए जानते हैं कि क्या है यह सुविधा और इससे टैक्सपेयर्स को क्या फायदा होगा। 

 

भ्रष्टाचार पर अंकुश 

इस सुविधा के द्वारा भी भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत टैक्सपेयर्स की अगर कोई शिकायत है तो उसकी अपील को इसके लिए रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास भेजा जाएगा। यह अफसर कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। यही नहीं, यह अफसर किसी भी शहर का हो सकता है। आयकर दाता को इसके लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।


टीम करेगी निर्णय 

इस अपील पर अंतिम निर्णय अधिकारियों की एक टीम करेगी और इसकी समीक्षा भी टैक्सपेयर्स को कराने का अधिकार होगा। हालांकि गंभीर अपराध, बड़ी टैक्स चोरी, अंतरराष्ट्रीय टैक्स के मामले या देश के लिहाज से संवेदनशील मसले आदि मामलों में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

पीएम ने किया था ऐलान 

पीएम मोदी ने 13 अगस्त को ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम (पारदर्शी टैक्सेशन व्यवस्था-ईमानदारों को सम्मान) की शुरुआत की थी। इसके तहत 3 सुविधाओं का ऐलान किया गया, जो फेसलेस असेसमेंट , फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर उसी दिन से लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू होना था।

इस नए सिस्टम के जरिए ईमानदार टैक्सपेयर्स को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये नई यात्रा की शुरुआत है। इससे सरकार का दखल कम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि इन कदमों से करदाताओं की परेशानी कम होगी ​और टैक्स व्यवस्था सरल होगी। 


 

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