Unlock-4 / मेट्रो से लेकर स्कूल तक, जानें किस राज्य में आज से शुरू हो रही हैं कौन सी सेवाएं

News18 : Sep 01, 2020, 09:12 AM
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) के बीच अनलॉक-4 (Coronavirus Unlock-4) की गाइडलाइन आज से लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के इस गाइडलाइन के मद्देनजर अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है। 7 सितंबर से आप मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। हालांकि, रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाकों में ज्यादा छूट दी जाएगी। नई गाइडलाइंस 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगी।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति या अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। बिना केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।

आइए जानते हैं आज से किस राज्य में क्या खुलेगा और कौन सी सेवाएं अभी भी रहेंगी बंद:-

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक, महाराष्ट्र में निजी दफ्तर 30 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे। होटलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक, अंतरराज्यीय परिवहन सेवा पर रोक को जारी रखा गया है। हालांकि, दो राज्यों के बीच टैक्सी सेवा को इजाजत दी गई है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके अलावा 21 सितंबर के बाद 50 फीसदी स्कूल टीचर हर अल्टरनेट दिन पर स्कूल आ सकते हैं। साथ ही शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की अनुमति होगी। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी।

पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मेट्रो सर्विस आठ सितंबर से फेजवाइज शुरू की जाएगी। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे।

दिल्ली में केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों और विभागों में चलने वाले विभागीय कैंटीन को खोलने की अनुमति मिल गई है। कैंटीन के संचालकों और उपयोग करने वालों के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और डीओपीटी के कोविड-19 से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन सख्ती से करना अनिवार्य होगा। कोरोना के चलते 20 अप्रैल से विभागीय कैंटीन को बंद किया गया था।

सभी राज्यों में समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अभी भी बंद रहेंगे।

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