देश / 18 एजेंसियों के कर्मचारियों पर सरकार का नियम, रिटायर के बाद विभाग से जुड़ा कुछ लिखा तो पेंशन पर पड़ेगा असर

Zoom News : Jun 03, 2021, 06:46 AM
नई दिल्ली। अधिकारियों में गोपनीयता बनाए रखने को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल (Dopt) के नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 एजेंसियों के कर्मचारी अगर रिटायर होने के बाद भी अपने विभाग से जुड़ी कोई चीज लिखते या बाहर लाते हैं तो उनकी पेंशन पर असर पड़ सकता है। इसमे CBI, IB, RAW, CAPF, Income Tax, ED, NIA, DRI, NCB समेत 18 एजेंसियां शामिल हैं।

नए नियम के मुताबिक अब सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी के रिटायर्ड अफसरों पर पाबंदियां लगी हैं। रिटायर होने के बाद भी डिपार्टमेंट से जुड़े तथ्यों को नही लिख पाएंगे और न ही मीडिया से शेयर कर पाएंगे। इसका पालन करने में नाकाम रहने पर इसका असर उनकी पेंशन पर भी पड़ सकता है। तथ्यों को छापने या बाहर के लिए लेनी होगी "Competent authority"की इजाज़त।

सरकार ने 1972 के सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल में बदलाव के बाद जारी किया ये नोटिफिकेशन। ये बदलाव पेंशन रूल 8 में जोड़ा गया है,जिसके मुताबिक पेंशन ,आपके भविष्य के अच्छे कंडक्ट पर निर्भर करेगा।मतलब साफ है आप अगर नई गाइडलाइन्स का उल्लंघन करते हैं तो आपकी पेंशन खतरे में पड़ सकती है।

31 मई,2021 के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल Public Grievances and Pensions के Gazette नोटिफिकेशन के मुताबिक 'कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि खुफिया या सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा रहा हो और उसका आर्गेनाइजेशन RTI एक्ट 2005 के second schedule के तहत आता हो वो मौजूदा हेड ऑफ आर्गेनाइजेशन की इजाजत के बिना आर्गेनाइजेशन से जुड़ी या फिर इसके दायरे में आने वाली जानकारी या तथ्य को छाप नही सकता।नई गाइडलाइन्स के दायरे में 18 एजेंसियों के लोग आ गए हैं। ये लोग अगर रिटायर होने के बाद आपने विभआग से जुड़े तथ्यों पर कोई किताब लिखते हैं, कोई चिट्ठी पब्लिश करते हैं या उस आर्गेनाइजेशन से जुड़ी या उसके दायरे में आने वाली कोई जानकारी बाहर लाते हैं तो उनकी पेंशन पर भी असर पड़ सकता है। इसमे CBI, IB, RAW,CAPF,Income Tax ED, NIA,,DRI,NCB समेत 18 एजेंसियां शामिल हैं। इन एजेंसियों में काम कर रहे लोगों को नई गाइडलाइन्स के मुताबिक एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी।

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