Rajasthan Crisis / राज्‍यपाल ने CM गहलोत को विधानसभा सत्र बुलाने की दी अनुमति, रखी ये शर्त

राजस्‍थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने अपने निर्देश में कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन की समय सीमा में सत्र आहूत करें, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने में परेशानी न हो।

जयपुर। राजस्‍थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने अपने निर्देश में कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन की समय सीमा में सत्र आहूत करें, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने में परेशानी न हो। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सत्र के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।


कांग्रेस को माननी होगी ये शर्त

राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसके सामने कई शर्तें रख दी हैं। सत्र 21 दिन की समयसीमा में आहूत करने के अलावा सोशल डिस्‍टेंसिंग का ध्‍यान रखना भी जरूरी है। इसके अलावा बहुमत परीक्षण हो तो उसका लाइव प्रसारण भी हो करना जरूरी है। वहीं राज्यपाल ने कई अन्‍य शर्तों का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 31 जुलाई से सत्र को बुलाने की अनुमति मांगी है। यही नहीं, राजस्थान सरकार आज राज्यपाल को आपत्तियों पर अपना जवाब पेश करेगी।