1 जनवरी 2021 से बदल रहे है नियम / अगर मोबाइल नंबर में नही लगाया 0 तो नही होगी बात, जानें क्या है ये नया नियम

Zoom News : Nov 25, 2020, 09:19 AM
नई दिल्ली। देश भर में मोबाइल फोन (लैंडलाइन) पर लैंडलाइन से कॉल करने के लिए, ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले एक शून्य (0) डालना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग (दूरसंचार कंपनियों) ने TRAI के इससे संबंधित प्रस्ताव। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 29 मई 2020 को इस तरह के कॉल के लिए संख्या से पहले 'शून्य' (0) की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता अधिक संख्या में आ सकेंगे।

दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक परिपत्र में कहा कि ट्राई की लैंडलाइन से मोबाइल तक की संख्या को डायल करने के तरीके में बदलाव की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इससे मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या के निर्माण की सुविधा होगी।

परिपत्र के अनुसार, उपरोक्त नियम को लागू करने के बाद, लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए, व्यक्ति को नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा। दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल सुविधा प्रदान करनी होगी। यह सुविधा वर्तमान में आपके क्षेत्र के बाहर कॉल के लिए उपलब्ध है।

सर्कुलर में कहा गया है कि फिक्स्ड लाइन स्विच में एक उपयुक्त घोषणा की जानी चाहिए, ताकि फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को सभी फिक्स्ड मोबाइल कॉल के लिए 0 डायल करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाए।

टेलीकॉम कंपनियों को इस नए सिस्टम को अपनाने के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है। डायल करने के तरीके में यह बदलाव दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए अतिरिक्त 254.4 करोड़ नंबर बनाने की अनुमति देगा। इससे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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