देश / लिया है अगर लोन मोरेटोरियम तो सरकार करेगी ब्याज का भुगतान, जानें कैसे

लॉकडाउन में लोगों को वित्तीय राहत देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने ऋण की ईएमआई (मोरीटोरियम) को स्थगित करने की सुविधा प्रदान की थी। यह सुविधा पिछले मार्च से शुरू होकर 31 अगस्त तक यानी कुल 6 महीनों के लिए थी। जिन लोगों ने 31 अगस्त तक मोरेटोरियम का लाभ उठाया था, उन्हें अब एक और राहत मिली है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Delhi: लॉकडाउन में लोगों को वित्तीय राहत देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने ऋण की ईएमआई (मोरीटोरियम) को स्थगित करने की सुविधा प्रदान की थी। यह सुविधा पिछले मार्च से शुरू होकर 31 अगस्त तक यानी कुल 6 महीनों के लिए थी। जिन लोगों ने 31 अगस्त तक मोरेटोरियम का लाभ उठाया था, उन्हें अब एक और राहत मिली है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है मामला

मार्च में, RBI ने लोगों को 3 महीने के लिए ऋण की अधिस्थगन या ईएमआई को स्थगित करने की सुविधा दी। बाद में इसे 31 अगस्त तक 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। आरबीआई ने कहा था कि अगर लोन की किस्त 6 महीने तक नहीं चुकती है, तो उसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। हालांकि, इसके साथ एक शर्त रखी गई थी कि अधिस्थगन के बाद बकाया भुगतान पर पूरा ब्याज देना होगा। इसका मतलब है कि अधिस्थगन सुविधा समाप्त होने के बाद, पिछले 6 महीनों के ऋण ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा।