Supreme Court / पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 23 महीने बाद SC से जमानत, यूपी सरकार ने किया था गिरफ्तार

Zoom News : Sep 09, 2022, 02:19 PM
Supreme Court: केरल को पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. कप्पन को 2020 में हाथरस जाते वक्त यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यूपी सरकार ने कप्पन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार सिद्दी कप्पन को जमानत दी है. कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा से उस समय गिरफ्तार किया गया था जब हाथरस जा रहा था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सिद्दीकी को जमानत देने से मना कर दिया था. शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि अगले 6 हफ्ते तक सिद्दीकी दिल्ली में रहेगा और स्थानीय थाने में हाजिरी भरेगा, उसके बाद वह केरल जा सकता है.

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध किया था. यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दिया था जिसमें कहा गया था कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पीएफआई जैसे चमपंथी संगठन के साथ कप्पन के संबंध रहे हैं. यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि कप्पन देश में आतंकी और धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल था.

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