खान सर को बड़ी राहत: पटना कोर्ट ने फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 2 जून की घटना के बाद उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अब उन्हें अदालत से राहत मिली है।

पटना के चर्चित शिक्षक खान सर के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस अदालती फैसले के बाद खान सर फिलहाल सलाखों के पीछे जाने से बच गए हैं। उन पर आरोप है कि 2 जून को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर जो गोलीबारी हुई थी, वह कथित तौर पर उनके ही इशारे पर की गई थी। इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

घटना की पृष्ठभूमि और पुलिस की कार्रवाई

यह पूरा विवाद 2 जून की रात से शुरू हुआ था। खान सर के खिलाफ पटना के कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने यह मामला एक वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया था। इस वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को सरेआम फायरिंग करते हुए देखा गया था। घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पटना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

विवाद का कारण और विरोधाभासी बयान

मामले की गहराई में जाने पर पता चलता है कि 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान कोचिंग सेंटर के पोस्टर फाड़े गए और वहां तैनात गार्डों के साथ मारपीट भी की गई और शुरुआत में खान सर ने खुद भी फायरिंग होने का दावा किया था, लेकिन बाद में वह अपने इस बयान से मुकर गए और इसे वापस ले लिया। हालांकि, जब पुलिस ने गिरफ्तार गार्डों से पूछताछ की, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग जरूर की थी, लेकिन ऐसा उन्होंने खान सर के कहने पर ही किया था। गार्डों के इस बयान के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।

अदालती कार्यवाही और अग्रिम जमानत

एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस खान सर की तलाश में जुट गई थी। गिरफ्तारी के डर से खान सर पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे और सोमवार को उनके वकीलों के माध्यम से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इससे पहले ऐसी खबरें भी आई थीं कि वह कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन वह स्वयं अदालत नहीं पहुंचे। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यानी 9 जून को पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सुरक्षित

इस मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हुई हैं। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई उसी फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को भी गिरफ्तार किया था। उनकी नियमित जमानत अर्जी पर कल अदालत में लंबी बहस हुई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल रौशन आनंद को कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।