खान सर को मिली बड़ी राहत: पटना कोर्ट ने फैसल खान और उनके बॉडीगार्ड्स को दी अग्रिम जमानत

पटना की एक सिविल कोर्ट ने खान सर के नाम से मशहूर फैसल खान और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला मुसल्लहपुर इलाके में दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुई हिंसक झड़प और फायरिंग के आरोपों से जुड़ा है।

पटना की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चर्चित शिक्षक फैसल खान, जिन्हें दुनिया खान सर के नाम से जानती है, और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी है और यह कानूनी राहत शहर के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़े एक मामले में मिली है। कोर्ट के इस आदेश के बाद खान सर और उनके सुरक्षाकर्मियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले कुछ समय से इस कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे थे।

मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद की पृष्ठभूमि

इस पूरे मामले की शुरुआत 2 जून को हुई एक घटना से हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 से 20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पटना में स्थित ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ (KGS) के परिसर पर हमला कर दिया था। इस दौरान हमलावरों ने संस्थान में तोड़फोड़ की और खान सर द्वारा संचालित इस कोचिंग संस्थान पर पत्थरबाजी भी की और इस घटना ने इलाके में काफी तनाव पैदा कर दिया था और शिक्षा जगत में भी इसकी काफी चर्चा हुई थी।

फायरिंग का वीडियो और पुलिस की कार्रवाई

घटना के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। इस वीडियो में संस्थान से जुड़े 2 बॉडीगार्ड कथित तौर पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों बॉडीगार्ड्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त कर लिया गया है और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके।

इस मामले को लेकर कदमकुआं पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी। दोनों गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शुरुआत में खान सर की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि KGS पर हुए इस हमले के पीछे एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोगों का हाथ था। हालांकि, बाद में उस प्रतिद्वंद्वी संस्थान के सदस्यों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा खान सर पर ही इस पूरी घटना को अंजाम देने का आरोप मढ़ दिया।

अदालती कार्यवाही और फैसले का घटनाक्रम

फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कई बार तारीखें बदली गईं और जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई को पहले 10 जुलाई से 13 जुलाई तक के लिए टालना पड़ा था। पिछले हफ्ते बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, शुक्रवार को सेशन जज के छुट्टी पर होने के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने उस समय स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था, "सेशन जज छुट्टी पर थे, इसलिए आदेश नहीं सुनाया जा सका। " अपने तय समय के अनुसार, कोर्ट ने आज सोमवार को अपना फैसला सुनाया और खान सर सहित उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी।

प्रतिद्वंद्वी संस्थान ने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया था कि यह पूरी घटना पहले से रची गई एक साजिश थी। विवाद बढ़ने पर खान सर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कोर्ट से मिली इस जमानत ने खान सर के पक्ष को कानूनी मजबूती प्रदान की है।