देश / नया महीना नये नियम, 1 Oct से जानिए कैसे आपकी जेब पर पड़ेगा असर

Zoom News : Sep 28, 2020, 07:51 AM
Delhi:: 1 तारीख से नया महीना शुरु होने जा रहा है ओर ये आपकी जेब पर भी असर डालेगा जी हा 1 oct से कई नियम बदलने जा रहै है जो अपकी रोजमर्रा की जिदगी में बहुत जरुरी है, इन नियमों में कुछ ऐसी भी नियम हैं, जिसकी सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जैसे की रसोई गैस व प्रकृति गैस की कीमतें, हेल्थ इंश्योरेंस, विदेशों में पैसे भेजने पर टीसीएस आदि। ऐसे में आपके लिए ये सब पहले हि जानना जरूरी है आइए जानते हैं कि आने वाले महीने में 01 तारीख से आपके जीवन में क्या-क्या बदलने वाला है

उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं। FSSAI के नए आदेश के मुताबिक, अब सरसो में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

सरकार स्थानीय दुकाने जहां खाने-पीने के साामन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से अब स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी उन पर प्रदर्शित करनी होगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे - लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। 

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्‍स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ये नियम 1 अक्‍टूबर 2020 से अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्‍तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा।

बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। 



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